SEBI gives refund to small investors of PACL

सेबी ने पीएसीएल के छोटे निवेशकों को दिया रिफंड

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा गठित एक समिति है, जो 02 फरवरी, 2016 के आदेश के अनुसार भारत के
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य वी. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सीए नंबर 13301/2015) और अन्य जुड़े मामलों में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में PACL Ltd की संपत्तियों को बेचने के लिए लोढ़ा और PACL लिमिटेड ("समिति") में अपना पैसा लगाने वाले निवेशकों को वापस करने के लिए आदेश जारी किया गया गया था।

समिति ने पीएसीएल के निवेशकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें 5,000 रूपये तक का क्लेम राशि पेमेंट किया गया और अब तक 3,81,603 निवेशकों / आवेदकों को भुगतान किया गया है। हालाँकि, कुछ निवेशकों का पैसा अभी भी एक या अधिक कमियों के कारण आगे संसाधित नहीं किया जा सका है।

तदनुसार, निवेशकों / आवेदकों को 7,000 रूपये तक के दावों का अनुरोध है इस वेबसाइट (sebipaclrefund.co.in) पर जाकर अपने दावे के आवेदनों की स्थिति की जाँच करें और यदि कोई कमी हो, तो कमियों को सुधारें।

दुबारा आवेदन के लिए कुछ दिन बाद सबमिट ऑप्शन खोली जाएगी। कृपया और अपडेट के लिए प्रतीक्षा करें।

अधिक जानकारी या किसी भी प्रश्न के लिए सेबी की हेल्पलाइन 022 61216966 पर संपर्क करें

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